#Fatehabad #JalebiBaba #MisdeedAccused<br />अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह (फास्ट ट्रैक) ने टोहाना के बहुचर्चित सेक्स कांड के आरोपी जलेबी बाबा को गुरुवार को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। उसको सजा शनिवार को सुनाई जाएगी। बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के साथ ही विभिन्न मामला दर्ज किया था।